अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटी भी पारिवारिक पेंशन की हकदार है । केंद्र सरकार ने कहा माता - पिता पर निर्भर रही बेटी पेंशन की हकदार

अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटी भी पारिवारिक पेंशन की हकदार है । केंद्र सरकार ने कहा माता - पिता पर निर्भर रही बेटी पेंशन की हकदार 

केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा में स्पष्ट किया है कि मृत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटियाँ भी पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार होंगी।



सरकार का स्पष्टीकरण-
लोकसभा में सरकार ने कहा कि यदि किसी मृतक कर्मचारी या पेंशनभोगी की पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र जीवनसाथी या पुत्र न हो, तो उनकी अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटियाँ यह पेंशन प्राप्त कर सकती हैं। बशर्ते वे अन्य शर्तों को पूरा करती हों।
पात्रता की शर्तें-
बेटी अपने माता-पिता पर पूरी तरह निर्भर रही हो।
बेटी की पुनर्विवाह की स्थिति न हो।
बेटी अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा हो।
पात्रता जीवनभर बनी रहेगी, जब तक पुनर्विवाह न हो जाए।
रेलवे और रक्षा कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान
रेलवे और रक्षा विभाग में भी यही नियम लागू होंगे। पेंशन तब तक जारी रहेगी जब तक बेटी की शादी नहीं हो जाती या पुनर्विवाह नहीं हो जाता।
सरकार का उद्देश्य-
केंद्र का यह फैसला उन परिवारों के लिए राहत है जहाँ पुत्र नहीं है और बेटियाँ ही माता-पिता पर निर्भर रहती हैं। इससे बेटियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

Comments

Popular posts from this blog

अगर पत्नी पति को छोड़कर चली जाये तो क्या पति दूसरी शादी कर सकता हे ?

घरेलू हिंसा में सास ससुर और ननद का नाम क्यो जोड़ा जाता है।

तलाक कोई आसान रास्ता नहीं होता । यह न्यायालय में कई चंरणों से होके गुजरता हे। जानिए केसे । ?