हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश अब दो के बजाय एक जमानतदार से भी मिलेगी रिहाई

 हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश अब दो के बजाय एक जमानतदार से भी मिलेगी रिहाई 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि अब आरोपी को जेल से रिहा कराने के लिए दो जमानतदार की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि केवल एक जमानतदार भी पर्याप्त होगा। अदालत ने प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों को इस आदेश की प्रति भेजने का निर्देश दिया है।




क्या कहा हाईकोर्ट ने?
हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी आरोपी की आर्थिक स्थिति कमजोर है और वह दो जमानतदार उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, तो उसकी रिहाई में बाधा नहीं आनी चाहिए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जमानत बॉन्ड की राशि आरोपी की आर्थिक क्षमता के अनुरूप तय की जानी चाहिए।
याचिका पर सुनवाई-
याची बच्ची देवी ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर राहत की मांग की थी। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए साफ किया कि जमानत देने के लिए एक सक्षम जमानतदार भी पर्याप्त है।
अहम बिंदु-
अब आरोपी को रिहाई के लिए दो जमानतदार की जरूरत नहीं। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को राहत मिलेगी।
जमानत बॉन्ड की राशि आरोपी की वित्तीय स्थिति देखकर तय की जाएगी। यह फैसला उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण जमानतदार उपलब्ध नहीं करा पाते थे और लंबे समय तक जेल में बंद रहते थे।
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