शादीशुदा पुरुष के साथ अपनी मर्जी से रह सकती है बालिग महिला:-मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

 शादीशुदा पुरुष के साथ अपनी मर्जी से रह सकती है बालिंग महिला: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि यदि कोई महिला बालिग है, तो उसे पूरा अधिकार है कि वह अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति के साथ रह सके, चाहे वह व्यक्ति विवाहित ही क्यों न हो। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी बालिग महिला को शादीशुदा पुरुष के साथ रहने से रोक सके।




अदालत की टिप्पणी-
यह फैसला बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया। अदालत ने कहा कि अगर कोई महिला शादीशुदा पुरुष से विवाह करती है, तो द्विविवाह का मामला केवल पहली पत्नी ही दर्ज करा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह नैतिकता के मामलों में दखल नहीं देगा।
हाईकोर्ट का निर्देश-
महिला बालिग है, इसलिए उसे यह तय करने का अधिकार है कि वह किसके साथ रहे। महिला ने अपने माता-पिता के साथ न रहने की इच्छा जताई। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि महिला और जिस व्यक्ति के साथ वह रहना चाहती है, उनसे लिखित वचनपत्र लेकर उसे रिहा किया जाए।

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