वारंट से बुलाए व्यक्ति को जेल भेजना गंभीर:-हाईकोर्ट

 वारंट से बुलाये व्यक्ति को जेल भेजना गंभीर : हाई कोर्ट 

अधीनस्थ अदालतों को हाईकोर्ट की हिदायत
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि समन या जमानती वारंट से बुलाए गए व्यक्ति को बिना ठोस कारण जेल भेजना गंभीर त्रुटि है। अदालतों को ऐसे मामलों में सतर्कता बरतनी चाहिए और आरोपी की परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है।
मामले में याचिकाकर्ता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत समन भेजा गया था और वह अदालत में हाजिर भी हुआ। इसके बावजूद निचली अदालत ने जमानत से इनकार कर जेल भेज दिया।
हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि बिना कारण जेल भेजना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। अगर व्यक्ति समन या जमानती वारंट से अदालत में उपस्थित हो गया है तो सामान्य स्थिति में उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
अदालत ने सरकार की आपत्ति को उचित नहीं माना और याचिकाकर्ता को जमानत-मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।

केस टाइटल-राजेन्द्र मीणा बनाम राज्य

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